पालघर: टेलीविजन एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा (Tunisha Sharma) एक डेटिंग ऐप (dating app) पर अली (Ali) नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में थीं। वे 21 से 23 दिसंबर के बीच उनकी साथ थीं, जो की उनकी मृत्यु से ठीक पहले का समय था। यह बयान आत्महत्या के आरोप में गिरफ्तार उनके सह-कलाकार (co-actor) शीजान खान (Sheezan Khan) के वकील द्वारा सोमवार को महाराष्ट्र के पालघर में एक अदालत में दिया।
शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में judicial custody में जेल में बंद अभिनेता खान की जमानत याचिका पर सुनवाई 11 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई।
21 वर्षीय शर्मा 24 दिसंबर को मुंबई के बाहरी इलाके पालघर जिले (Palghar district) के वसई (Vasai) में एक टेलीविजन शो के सेट पर वॉशरूम में लटके पाए गए थे और खान को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। शर्मा और 28 साल के खान, एक समय में रिलेशनशिप में थे; लेकिन बाद में अलग हो गए। वे टीवी धारावाहिक ‘अली बाबा: दास्तान-ए-काबुल’ में सह-कलाकार थे।
सोमवार को वसई में जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरडी देशपांडे (District and Additional Sessions Judge RD Deshpande) ने अभियोजन (prosecution) और बचाव पक्ष दोनों की दलीलें सुनीं और शर्मा के वकील द्वारा आगे बढ़ाए गए समय के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और जमानत याचिका पर सुनवाई 11 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
खान के वकील शैलेंद्र मिश्रा (Shailendra Mishra) और शरद राय (Sharad Rai) ने अदालत को बताया कि उनका क्लाइंट निर्दोष है और शर्मा की मौत से जुड़ा नहीं है, बॉलीवुड अभिनेता सूरज पंचोली (Sooraj Pancholi) को भी अभिनेता-गायक जिया खान (Jiah Khan) की आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जमानत मिल गई थी। जिनकी 2013 में मृत्यु हो गई थी।
मिश्रा और राय ने यह भी दावा कि शर्मा एक डेटिंग ऐप पर अली नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में थी और 21 से 23 दिसंबर के बीच अली के साथ थी।
उसकी कथित आत्महत्या से पहले भी, वे अली के साथ 15 मिनट के लिए वीडियो कॉल (video call) पर थी, वकीलों ने अदालत में दावा किया।
इस पहलू की जांच की मांग करते हुए अधिवक्ता (advocates) ने यह भी कहा कि घटनास्थल से कोई suicide note नहीं मिला है।
मिश्रा और राय ने खान के खिलाफ “लव जिहाद” (love jihad) के आरोपों का खंडन किया; जो किसी पीड़िता को हिजाब पहनने और उर्दू सीखने के लिए मजबूर करना होता है।
शर्मा परिवार की ओर से पेश advocate तरुण शर्मा (Tarun Sharma) ने दस्तावेजों को देखने और अपना बचाव तैयार करने के लिए अदालत से समय मांगा, जिसे न्यायाधीश (judge) ने मंजूर कर लिया।