New Delhi: SUV पर टैक्स में बड़ा बदलाव
जीएसटी काउंसिल की ताजा बैठक में लिया गया निर्णय
नई दिल्ली : (New Delhi) वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने शनिवार को स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों (SUV) के लिए देश के सभी राज्यों में एक ही परिभाषा रखने का फैसला किया, जिस पर कर की ऊंची दर लागू होगी।
पहले कुछ ऐसे थे नियम
वर्तमान में 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता, 4000 मिमी से अधिक लंबाई और 170 मिमी की ग्राउंड क्लीयरेंस वाली कारों पर 28% जीएसटी और 22% उपकर लगता है, जिससे प्रभावी कर दर 50% हो जाती है। हालांकि, राज्यों के पास एक सुसंगत परिभाषा नहीं है जो वाहन को एसयूवी के रूप में परिभाषित करती है, जिससे वाहन निर्माताओं के बीच भ्रम पैदा होता है।
राज्यों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद ने फैसला किया कि एक वाहन को एसयूवी (SUV) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए इंजन क्षमता, लंबाई और ग्राउंड क्लीयरेंस सहित सभी मानदंडों को पूरा करना होगा।
विवेक जौहरी ने दिया बयान
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के चेयरमैन विवेक जौहरी ने कहा, ‘अगर कारें इनमें से किसी भी मानदंड को पूरा नहीं करती हैं, तो कम सेस रेट लागू होगा।’
जौहरी ने कहा कि एक आंतरिक समिति इस बात पर भी विचार करेगी कि क्या मोबिलिटी यूटिलिटी वाहनों को भी उच्च उपकर सीमा के तहत आने के लिए इन मानदंडों को पूरा करना होगा।
निकाय ने मंत्रियों के पैनल द्वारा तैयार एक रिपोर्ट पर चर्चा नहीं की कि कैसे ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो पर कर लगाया जाना चाहिए, एक ऐसा मुद्दा जो टाइगर ग्लोबल-समर्थित ड्रीम 11 और सिकोइया कैपिटल-समर्थित मोबाइल प्रीमियर लीग जैसी अरब डॉलर की कंपनियों को प्रभावित करता है।